मोदी सरकार द्वारा श्रम क़ानूनों में किये गये मज़दूर-विरोधी बदलावों के मायने
मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल से ही जनता के अधिकारों पर हमले करते हुए कई क़ानूनों में बदलाव किये थे। इन हमलों में सबसे बड़ा निशाना देश की मज़दूर आबादी रही है। श्रम क़ानूनों को लचीला कर मालिकों के हक़ में करने की प्रक्रिया में मोदी सरकार ने 44 श्रम क़ानूनों को ख़त्म करने का फ़ैसला लिया है। इन 44 श्रम क़ानूनों की जगह अब 4 श्रम संहिताएँ (लेबर कोड) – मज़दूरी संहिता, औद्योगिक सुरक्षा और कल्याण संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और औद्योगिक सम्बन्ध संहिता – लागू की जायेंगी। मोदी सरकार के इस फ़ैसले को मज़दूर हित में लिया फ़ैसला साबित करने के लिए भाजपा के नेता और दलाल मीडिया एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाये हुए हैं। श्रम संहिताओं के प्रचार का बीड़ा उठाये केन्द्रीय श्रम और रोज़गार मन्त्री संतोष गंगवार वही महानुभाव हैं जिनका मानना है कि देश में ‘बेरोज़गारी’ कोई मसला ही नहीं है और यह कि उत्तर भारत में ‘नौकरी की नहीं, योग्य लोगों की कमी है’। ज़ाहिर है ये श्रम संहिताएँ मन्दी के इस दौर में मज़दूरों की हितों की नुमाइन्दगी करने के लिए नहीं बल्कि उनके श्रम की लूट को और आसान बनाने को क़ानूनी जामा पहनाना मात्र हैं।