जनता के विरोध और आन्दोलनों को कुचलने के लिए हरियाणा सरकार का नया काला क़ानून “सम्पत्ति क्षति वसूली क़ानून – 2021”
इस क़ानून का असली मकसद सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनान्दोलनों को निशाना बनाना है!
हरियाणा भाजपा-जजपा की ठगबन्धन सरकार ने 18 मार्च को विधानसभा में ‘सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक – 2021’ नामक विधेयक पेश किया था। विधानसभा में भाजपा-जजपा का बहुमत होने के कारण विधेयक बिना किसी व्यवधान के पारित भी हो गया था। उसके बाद इसे राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य की मुहर लगवाने के लिए उनके पास भेजा गया। राज्यपाल ने विधेयक को अप्रैल में ही मंज़ूरी दे दी थी। इसके बाद 26 मई को हरियाणा प्रदेश में इस विधेयक को क़ानून के तौर पर लागू कर दिया गया।